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भारत माला परियोजना में 48,03,18,506 करोड़ का भष्ट्राचार के मामले में EOW 20 स्थानों पर रेट की कार्यवाही

  1. जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी, मुआवजा राशि में भारी हेरफेर का आरोप।

बेबाक संवाद,रायपुर। रायपुर विशाखापटनम प्रस्तािवत कारीडोर भारत माला परियोजना में 48,03,18,506 करोड़ का भष्ट्राचार के मामले में ईओडब्ल्यू, एसीबी की टीमों ने जिला रायपुर महासमुंद दुर्ग एवं बिलासपुर में 20 स्थानों पर रेट की कार्यवाही की गई है। जांच टीम की काईवाही से शहरभर में चर्चा में रहा। बता दे कि रायपुर विशाखापटनम प्रस्तािवत कारीडोर भारत माला परियोजना के भष्टाचार की गूंज विधानसभा में गूंजा था, विपक्ष के नेता चरण दास महंत ने राज्य सरकार से सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने एसीबी ईओ डब्ल्यूओ से कराने की घोषणा की गई थी। आज तड़क सुबह से टीम संदेहियों के घर, दफ्तर में टीम ने दबिश देकर कार्रवाई की गई है। फिर हाल अभी दस्तावेजों, मोबाइल उपकरण, इलेक्ट्रािनक, लैपटाप सहित दस्तावेजों की गहन जांच की कार्रवाही जारी है।
ईओडब्ल्यू की जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रायपुर विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनामिक कॉरिडोर के भू अर्जन मुआवजा राशि में शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले में ईओडब्ल्यू की कार्यवाही।
निर्भय साहू तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अभनपुर एवं राजस्व विभाग के अन्य अधिकारियों के द्वारा लोक सेवक के पद पर पदस्थ होते हुए अपने-अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए भूमि के संबंध में मुआवजा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के साथ आपराधिक षड्यंत्र करते हुए रायपुर विशाखापट्टनम प्रस्तावित इकोनॉमिक्स कॉरिडोर के भू अर्जन के संबंध में शासन की अर्जित भूमि को पुन शासन को विक्रय कर मुआवजा देने भूमि स्वामी के बदले किसी अन्य व्यक्ति को मुआवजा दिए जाने एवं निजी भूमि के गलत मुआवजा एवं निजी भूमि के मूल खसरा एवं रखबा को टुकड़ा टुकड़ा उपखंडों में विभाजित करने एवं श्रीमती उमा तिवारी को फर्जी आहरण कर मुआवजा राशि के निर्धारण में अर्जुन की जाने वाली निजी भूमि के बदले प्रभावितों को गलत ढंग से अधिक मुआवजा देते हुए शासन के साथ क्षल करते हुए धोखाधड़ी कर शासन को कल रुपए 48,03,18,506 48 करोड़ 3 लाख 185006 रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने के संबंध में ब्यूरो में अपराध क्रमांक 30 / 2025 धारा 7सी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा संशोधित अधिनियम 2018 एवं धारा 467 468, 471, 4 20,120 भादवि दिनांक 23.4.2025 दर्ज किया गया है। विवेचना के तारतम्य में आज आज दिनांक 25.4.2025 को संधियों के नियम निवास स्थान एवं संबंधित जगहों पर ईओडब्ल्यू। एसीबी की टीमों ने जिला रायपुर महासमुंद दुर्ग एवं बिलासपुर में 20 स्थान पर रेट की कार्यवाही की गई है।

इन पर हुई कार्रवाई

कार्यवाही में निर्भय कुमार साहू, जितेंद्र कुमार साहू, दिनेश पटेल, योगेश कुमार देवांगन, शशिकांत कुर्रे ,लेखराम देवांगन, लखेश्वर प्रसाद किरण, बसंती धृत लहरे रोशन लाल वर्मा ,हरमीत सिंह खनूजा,उमा तिवारी विजय जैन, दशमेश,इंट्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड हृदय लाल गिलहरी एवं विनय कुमार गांधी शामिल हैं।
कार्यवाही में संदेहियों के निवास स्थान एवं अन्य जगहों से प्रकरण के संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज,मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, केई बैंक अकाउंट एवं निवेश से संबंधित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। प्राप्त दस्तावेज का विश्लेषण एवं अन्य अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है प्रकरण में अब तक राज्य शासन द्वारा पांच गांव के जमीन के संबंध में दिए गए रिपोर्ट के आधार पर या पाया गया है कि गलत एवं अधिक मुआवजा राशि प्रदान करने के कारण शासन को लगभग 48 करोड रुपए की आर्थिक क्षति का आकलन किया गया है ।बहुत से अधिग्रहित गांव के जमीनों और खतरों के संबंध में शासन के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है जिसके कारण शासन को आर्थिक क्षति की राशि और भी बढ़ाने की संभावना है।

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