थाना खरोरा पुलिस द्वारा अमसेना निवासी आरोपी खीरलाल ढीढी के कब्जे से 62 पौवा शोले देशी मशाला अवैध शराब जप्त 34(2) आबकारी एक्ट के तहत हुई कार्यवाही

●आरोपी श्रवण सोनवानी के कब्जे से 40 पौवा शोले देशी मदिरा मशाला मात्रा 7.200 वल्क लिटर किया गया जप्त
●आरोपी गणेश राम नारंग के कब्जे से 18 पौवा शोले देशी मदिरा मशाला शराब मात्रा 3.240 वल्क लिटर किया गया जप्त
आरोपी- गणेश राम नारंग पिता स्व. चैतराम नारंग उम्र-59 वर्ष पता भैंसा थाना खरोरा जिला-रायपुर
जप्त मशरूका- 18 पौवा शोले देशी मदिरा मशाला शराब मात्रा 3.240 वल्क लिटर किमती 1800/-₹
आरोपी का नाम:- खीरलाल ढीढी पिता देवकुमार ढीढी उम्र-39 साल पता अमसेना थाना खरोरा जिला रायपुर
जप्ती मशरूका:- एक सफेद प्लास्टिक बोरी में रखे 62 पौवा शोले देशी मदिरा मसाला शराब कुल मात्रा 11.160 बल्क लीटर कीमती 6200/- ₹
आरोपी का नाम श्रवण कुमार सोनवानी पिता स्व. पुनुराम सोनवानी उम्र-22 साल पता वार्ड क्र.08 खरोरा थाना खरोरा जिला-रायपुर
मशरूका- एक सफेद रंग के प्लास्टिक थैला में 40 पौवा शोले देशी मदिरा मसाला शराब कुल मात्रा 7.200 बल्क लीटर, कीमती 4000/-₹ रूपये

खरोरा | रायपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डां. लाल उमेंद सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है कि दिनांक 21/11/2025 को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम भैंसा के गणेश राम नारंग एवं अमसेना के खीरलाल ढीढी व खरोरा के श्रवण सोनवानी द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री करने सूचना मिलने पर तस्दीक हेतु थाना खरोरा पुलिस पार्टी मुखबीर के बताये स्थान पहुंचा जहां खीरलाल ढीढी को अवैध रूप से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी में 62 पौवा शोले देशी मसाला शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 ML शराब भरी हुई शीलबंद स्टीकर लगा हुआ होलोग्राम केवल छत्तीसगढ़ में विक्रय हेतु कीमत 100/- रू लिखा हुआ कुल शराब 11.1600 बल्क लीटर कीमती 6200/-रू. एवं आरोपी श्रवण सोनवानी के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक थैला मे 40 पौवा शोले देशी मदिरा मसाला शराब कुल मात्रा 7.200 बल्क लीटर, कीमती 4000/-₹ एवं आरोपी- गणेश राम नारंग पिता स्व. चैतराम नारंग उम्र-59 वर्ष पता भैंसा थाना खरोरा जिला-रायपुर के कब्जे से 18 पौवा शोले देशी मदिरा मशाला शराब मात्रा 3.240 वल्क लिटर किमती 1800/-₹ को जप्ती कार्यवाही करते हुए शराब रखने के संबंध में नोटिस दिया गया जो किसी प्रकार का वैध दस्तावेज पेश नही किया जिनके कब्जे से पृथक-पृथक उक्त शराब को समक्ष गवाहों के विधिवत जप्ती कार्यवाही करते हुए मौके पर आरोपियों को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की लिखित सूचना परिजनों को देकर पृथक-पृथक न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।